सेवा में,
माननीय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
विषय: पत्रकारिता की आड़ में कथित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने बाबत।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि जनपद एटा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं स्वयं को एक समाचार चैनल न्यूज 1 इंडिया का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति के संबंध में लगातार गंभीर शिकायतें एवं चर्चाएं सामने आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार उक्त व्यक्ति के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा में विभिन्न गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:
1. अपराध संख्या 0199/2026
2. अपराध संख्या 0134/2026
3. अपराध संख्या 0209/2026
उक्त मुकदमों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352, 351(3), 324(4), 76, 132, 309(6), 131 एवं 191(2) सहित अन्य गंभीर धाराएं अंकित हैं।
स्थानीय पत्रकारों एवं नागरिकों के बीच यह भी शिकायतें सामने आती रही हैं कि संबंधित व्यक्ति पर पत्रकारिता की आड़ में लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट करने तथा कथित रूप से अवैध वसूली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है तो इससे न केवल पत्रकारिता की गरिमा धूमिल हो रही है, बल्कि समाचार संस्थानों एवं समस्त पत्रकार समाज की साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
पत्रकार समाज का दायित्व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष एवं जनहितकारी भूमिका निभाना है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह पत्रकार संगठन के पद पर रहते हुए विवादों में बना हुआ है, तो इससे समाज में पत्रकारों की छवि प्रभावित होना स्वाभाविक है।
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण का निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे पत्रकारिता की गरिमा एवं आमजन का कानून पर विश्वास बना रहे।
भवदीय,
नाम: श्रीमती रजनी
निवासी कोतवाली देहात जनपद एटा
