
लुधियाना उपचुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने पर कार्रवाई, कई डिजिटल चैनलों के खिलाफ FIR
लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के निर्देशों को दरकिनार करते हुए कुछ डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रतिबंधित अवधि में चुनावी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) प्रसारित किए गए, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि को “मौन अवधि” माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के चुनाव सर्वे या ओपिनियन पोल का प्रसारण या प्रकाशन पूरी तरह प्रतिबंधित होता है।
शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने दी रिपोर्ट
यह मामला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज हुआ। उनके अनुसार, मतदान से ऐन पहले सर्वेक्षण दिखाए जाने से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं और इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है।
किन चैनलों पर लगा आरोप?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, Turn Times, जन हितैषी, The City Headlines और E-News Punjab जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने प्रतिबंधित अवधि में ओपिनियन पोल प्रसारित किए। इस पर लुधियाना साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्यों संवेदनशील है यह मामला?
लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, और मतगणना 23 जून को निर्धारित है। यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के चलते रिक्त हुई थी। ऐसे में यह चुनाव न सिर्फ सियासी बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी
चुनाव आयोग ने मीडिया संस्थानों से दोहराते हुए अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता और चुनावी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। आयोग का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
डिजिटल मीडिया की भूमिका चुनावों में पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि चुनावी नियमों की अनदेखी अब कानूनी कार्रवाई की ज़द में है।
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