
इंदौर: पत्रकार पर हमले के मामले में 5 वकील दोषी, चार को सात साल की कैद, एक को तीन साल की सजा
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने वर्ष 2009 में उज्जैन में पत्रकार घनश्याम पटेल पर हुए हमले के मामले में पाँच वकीलों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने चार वकीलों को सात-सात साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं उम्रदराज़ 90 वर्षीय आरोपी को तीन साल की साधारण कैद और जुर्माना भुगतना होगा।
अदालत का फैसला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया की अदालत ने उज्जैन के वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भावेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को सात साल की सजा सुनाई। जबकि सुरेंद्र शर्मा की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें तीन साल की सजा दी गई।
हमले की पृष्ठभूमि
10 फरवरी 2009 को पत्रकार घनश्याम पटेल गवाह के तौर पर अदालत पहुंचे थे। इसी दौरान वकीलों के एक समूह ने उन पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों में एक व्यक्ति और उसके दो बेटे भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के दौरान पत्रकार की रिवॉल्वर, सोने की चेन और घड़ी भी लूट ली गई थी। इससे पहले उन्हें धमकाया गया था कि यदि उन्होंने गवाही दी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
पूर्व जज से वकील बने अशोक कुमार शर्मा ने अदालत में बताया कि यह हमला योजनाबद्ध था और पत्रकार को अदालत की दहलीज़ पर ही सबक सिखाने की कोशिश की गई थी।
मामला इंदौर क्यों पहुँचा
इस मामले की सुनवाई पहले उज्जैन की अदालत में हो रही थी। लेकिन निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद हाई कोर्ट ने इसे इंदौर स्थानांतरित कर दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
अदालत की टिप्पणी
फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा—
“कानून के जानकार होने के नाते आरोपियों से यह अपेक्षा थी कि वे कानून का पालन करेंगे। लेकिन उन्होंने न्याय के मंदिर में ही पत्रकार की हत्या की कोशिश की, जो न केवल गंभीर अपराध है बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी कलंक है।”
पत्रकार संगठनों की प्रतिक्रिया
इस फैसले का स्वागत करते हुए पत्रकार संगठनों ने कहा कि यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। साथ ही राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग भी दोहराई गई।
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