
पवन खेड़ा ने अर्नब गोस्वामी पर ठोका मानहानि का मुकदमा, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला गोस्वामी के उस कथित बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की कवरेज के दौरान कांग्रेस पार्टी को “राष्ट्र के दुश्मनों के साथ खड़ा” बताया था।
कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, खेड़ा की याचिका पर सोमवार को जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव की अदालत में संक्षिप्त सुनवाई हुई। खेड़ा ने दलील दी कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के दौरान गोस्वामी ने टीवी पर कहा था — “As of now the party is with enemy of the nation, if you are a congress voter, are you also an enemy of the nation?” — जिससे कांग्रेस और उनके खुद के सम्मान को ठेस पहुंची।
हालांकि अदालत ने प्राथमिक रूप से यह टिप्पणी की कि गोस्वामी का कथित बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रतीत होता है, जबकि याचिका व्यक्तिगत रूप से पवन खेड़ा की तरफ से दायर की गई है। अदालत ने सुझाव दिया कि खेड़ा को अपनी याचिका में संशोधन करना होगा।
इस पर खेड़ा के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही संशोधित याचिका और आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर देंगे।
Delhi High Court has directed Congress leader Pawan Khera to amend his defamation suit against Republic TV journalist Arnab Goswami over his comments on the show broadcasted during the Indo-Pak military conflict in May. pic.twitter.com/ZwKAjjh6fe
— Bar and Bench (@barandbench) July 7, 2025
सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक इस याचिका की कॉपी नहीं दी गई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि अभी तक प्रतिवादी को समन जारी नहीं हुआ है, इसलिए उनकी ओर से जवाब बाद में दर्ज किया जाएगा।
अब अदालत इस मामले में खेड़ा की संशोधित याचिका दाखिल होने के बाद आगे की सुनवाई की तारीख तय करेगी।